छत्तीसगढ़

बगीचा गणेश प्रतिमा विसर्जन में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में

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दिनांक 02.09.2025 की रात्रि लगभग 11 बजे थाना बगीचा क्षेत्र के ग्राम जुरूडांड में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पुलिस ने जो भी कार्यवाही की है, वह नियम, कानून एवं प्रक्रिया का पालन करते हुये की है। पुलिस ने किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया है, पुलिस विधिक प्रक्रिया से भलिभांति परिचित है।

घटना दिनांक को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कुल 06 पुरूष व्यक्तियों के विरूद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई, इन सभी को जमानत मुचलका पर छोड़ा गया है, इनमें एक भी महिला नहीं है। कुछ महिला पदाधिकारी गिरफ्तारी के समय में पुलिस के मना करने के बाद भी बस में बैठकर थाने तक आई, इस दौरान बस में महिला पुलिस अधिकारी स.उ.नि. बैजन्ती किण्डो भी साथ में थी। थाने में आने के बाद उन्हें नियम से अवगत कराया गया कि रात में महिलाओं को थाने में नहीं लाया जाता है तो उनका कहना था कि  हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी, किसी भी समय आ-जा सकते हैं। इस बात को लेकर पुलिस द्वारा बकायदा थाना के रोजनामचा सान्हा में रिपोर्ट दर्ज किया गया है। पुलिस ने जो भी कार्यवाही की है वह नियम, कानून प्रक्रियाओं का पालन करते हुये की है।

घटना के 02 दिन बाद पुलिस द्वारा जो एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है उसमें पुलिस ने अपने तरफ से एफ.आई.आर. न कर ग्रामीणों के द्वारा लिखित में आवेदन देने पर एफ.आई.आर. किया है, आवेदन में उन्होने बताया है कि चक्काजाम होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पुलिस ने उनके लिखित आवेदन पर अप.क्र. 191/25 धारा 126(2), 189(2), 190, 191(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज किया है।

एसएसपी शशि मोहन ने कहा है कि:- उक्त मामले में पुलिस ने जो भी कार्यवाही की है, वह नियम कानून एवं विधिक प्रक्रियाओं के तहत् की है, एफ.आई.आर भी ग्रामीणों की लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया है।

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