छत्तीसगढ़

जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत आरक्षक (ट्रेड) के ट्रेड टेस्ट का आयोजन 17,18 एवं 19 नवम्बर को

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बलरामपुर 07 नवम्बर 2025/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुज़ा एवं अध्यक्ष चयन समिति सरगुज़ा रेंज ने बताया कि जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत सरगुजा रेंज के जिला इकाई सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में रिक्त आरक्षक ट्रेड संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली, जिला-सूरजपुर के ग्राउण्ड में 17 नवम्बर 2025 से आयोजित होगी।


उन्होंने बताया कि आरक्षक ट्रेड (चालक) के अभ्यर्थी हेतु निर्धारित तिथि 17 नवम्बर 2025, आरक्षक ट्रेड (कुक एवं वाटर कैरियर) अभ्यर्थी हेतु निर्धारित तिथि 18 नवम्बर 2025 एवं शेष अन्य विज्ञापित आरक्षक ट्रेड के अभ्यर्थी हेतु निर्धारित तिथि 19 नवम्बर 2025 है। अभ्यर्थियों को ट्रेडवार निर्धारित तिथि पर प्रातः 07ः00 बजे तक अनिवार्य रूप से भर्ती ग्राउण्ड (10वीं वाहिनी छसबल सिलफिली, जिला सूरजपुर) में उपस्थित होना होगा, विलंब से आने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा। ट्रेड टेस्ट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु स्वयंमेव अपात्र होगें। अभ्यर्थी अपने साथ अपनी सुविधा हेतु ट्रेड ला सकते हैं।


भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार वही  अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित होंगे, जो व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुये हैं। लिखित परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट हेतु पात्र नहीं हैं। अभ्यर्थी को अपने साथ लिखित परीक्षा हेतु व्यापम द्वारा जारी एडमिट कार्ड के साथ स्वयं के पहचान पत्र हेतु एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को भर्ती ग्राउण्ड में प्रवेश दिया जायेगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउण्ड के अंदर अभ्यर्थी का मोबाईल लाना या उपयोग करना वर्जित है।भर्ती केन्द्र में अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति/रिश्तेदार का उपस्थित रहना पूर्णतः वर्जित है।


उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। अभ्यर्थी किसी व्यक्ति के जालसाजी, धोखाधड़ी या लेन-देन से दूर रहें। यदि भर्ती स्थल पर कोई व्यक्ति भर्ती के नाम पर किसी प्रकार का प्रलोभन देता है, तो तत्काल उसी सूचना चयन को दें, कोई भी व्यक्ति अगर भर्ती केंन्द्र के पास भर्ती के नाम पर प्रलोभन देते हुए पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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