छत्तीसगढ़

धोखाधड़ी के मामले मे आरोपी गिरफ्तार

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थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।

आरोपी द्वारा अपने स्वामित्व की जमीन कों पूर्व में प्रार्थी पक्ष कों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने पश्चात पुनः दूसरे पक्ष कों कर दी गई बिक्री।

जमीन सम्बन्धी मामलो मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05/06/24 को प्रार्थी अजय कुमार पाण्डेय साकिन केदारपुर अम्बिकापुर द्वारा थाना दरिमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि अनावेदक बलीराम जुलाई 2023 में प्रार्थी कों ग्राम दरिमा स्थित अपने स्वामित्व के जमीन कों बेचने हेतु 05 लाख रूपये में सौदा कर 50000/- रूपये चेक से अपने बैंक खाता में प्राप्त कर दिनांक 28/07/23 को प्रार्थी से रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट किया और उपरोक्त भूमि का कब्जा भी प्रार्थी कों प्रदान कर दिया गया।

कि दिनांक 12/09/23 को जिस जमीन को अनवेदक बलीराम प्रार्थी कों बिक्री करने के लिये एग्रीमेन्ट कर पैसा लिया था, बलीराम उस भूमि को छलपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए बगैर प्रार्थी के पंजीबद्ध अनुबंध पत्र को निरस्त कराये दूसरे कों बिक्री कर दिया गया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दरिमा मे अपराध क्रमांक 81/24 धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, जो आरोपी घटना दिनांक से अपने सकूनत से लगातार फरार चल रहा था जिसका सरगर्मी से पता तलाश किया जा रहा तक, कि मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी कों उसके सकूनत में दबिश देकर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम बलिराम आत्मज रामप्रसाद उम्र 35 वर्ष साकिन खजरी थाना दरिमा का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक भरतलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह, आरक्षक जितेन्द्र लकड़ा, जगेश्वर बघेल, अरविन्द मिंज, अकलेश यादव, रंजीत गुप्ता, तेज राम भगत सक्रिय रहे।

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