छत्तीसगढ़

अवैध महुआ शराब बिक्री के मामले मे आरोपी गिरफ्तार, कुल 40 लीटर महुआ शराब कीमती 8000/- रुपये किया गया बरामद

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:- थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण किया गया दर्ज।
:- अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की पैनी नजर, खरीद बिक्री मे शामिल आरोपियों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही।


अवैध महुआ शराब की खरीद बिक्री मे शामिल संदेहियो/आरोपियों पर पुलिस टीम द्वारा पैनी नजर रखकर सख़्ती से कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में दिनांक 16/09/25 कों थाना मणीपुर पुलिस पेट्रोलिंग टीम मेंड्राकला भिट्टीकला की ओर रवाना हुई थी इस दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि भिट्टीकला मणीपुर थाना निवासी कृष्णा राजवाड़े अपने कब्जे घर मे भारी मात्रा मे अवैध महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखा है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल भिट्टीकला संदेही के निवास पर पहुंचकर देखा गया जो मौक़े पर मुखबीर द्वारा बताये हुलिया के अनुसार एक व्यक्ति मिला जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम कृष्णा राजवाड़े आत्मज गिरधारी राजवाड़े उम्र 36 वर्ष साकिन भिट्टीकला थाना मणीपुर का होना बताया, जो संदेही को मुखबिरी सूचना से अवगत कराकर संदेही की सहमति एवं उपस्थिति मे आरोपी के परछी की तलाशी लिया गया जो आरोपी के परछी से 20-20 लीटर के जरीकेन के रखा कुल 40 लीटर हाथ भट्टी का बना हुआ

अवैध महुआ शराब कुल कीमती 8000/- रुपये जप्त कर आरोपी से उक्त महुआ शराब के सम्बन्ध मे वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना मणीपुर के अपराध क्रमांक 250/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे भेजा जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक पवन यादव, अरविन्द सिंह, अनिल सिंह, सैनिक दिनेश यादव सक्रिय रहे।

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