छत्तीसगढ़

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कोरिया की उपस्थिति में नए आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में जिले के पत्रकारो को दी गई जानकारी

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पुलिस मुख्यालय के निर्देश का किया गया पालन

भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए तीन नवीन आपराधिक कानून दिनाँक 01 जुलाई 2024 से प्रभावशील हो गए हैं। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समाज के सभी वर्गों को इन कानूनों के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है।

इस हेतु पुलिस मुख्यालय रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कोरिया जिले के पत्रकारों को भी इन नवीन कानूनों के विभिन्न पहलुओं से अवगत् कराने हेतु कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कोरिया की उपस्थिति में दिनांक 11 जुलाई 2024 को समय 01:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कलेक्टर कोरिया श्री विनय कुमार लंगेह ने अपना उद्बोधन दिया। जिस पर उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिसमे मौजूदा कानूनी ढांचे को अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक इसे आसानी से समझ सकें।

जांच प्रक्रियाओं और न्यायिक कार्यवाही में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सबूतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं।

कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार ने बताया कि ये नई संहिताएं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है।

नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। नए कानून नए प्रकार के अपराधों के लिए उपयुक्त कानूनी उपाय प्रस्तुत करते हैं। इनका उद्देश्य अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त करने के साथ दोष सिद्धि दर में सुधार के साथ-साथ समय से न्याय देना भी है।

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती कविता ठाकुर द्वारा नवीन कानून में लाए गए सामान्य प्रावधानों/परिवर्तनों की जानकारी के सम्बन्ध में बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जिसमे 358 धाराओं को शामिल किया गया है। IPC के अधिकांश प्रावधानो को बनाये रखा गया है, नये अपराधो को पेश किया गया है, न्यायालय द्वारा बाधित धाराओं को समाप्त किया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है।

इसके पश्चात कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर उपस्थित जिला अभियोजन अधिकारी श्री हरेंद्र कुमार पाण्डेय द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध पर नए प्रावधानों के बारे में अपना व्याख्यान दिया। जिसमे उन्होंने नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओ एवं आवश्यक परिवर्तनो की विस्तृत रूप से जानकारी दी।

अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि नए कानून हमारे देश की विधिक प्रणाली को आधुनिक, समसामयिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संहिताओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरितता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है।

उक्त जनाजागरूकता कार्यक्रम में जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिले के इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया एवं वेब पोर्टल न्यूज के सदस्य उपस्थित रहे।

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