छत्तीसगढ़

पत्नी के सिर पर डंडे से वार कर हत्या कर शव को जमीन में दफन कर देने वाले आरोपी पति को थाना कोरंधा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे

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अपराध क्रमांक– 31/2025 धारा– 103, 238 BNS

आरोपी हीरालाल कुजूर पिता प्रेमसाय कुजूर उम्र 45 वर्ष सा. हंसपुर थाना कोरंधा, जिला बलरामपुर रामानुजगंज

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03/09/2025 को ग्राम हंसपुर, थाना कोरंधा निवासी शेखर कुजूर के द्वारा थाना में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01/09/2025 की दोपहर उसके माता–पिता एक साथ जंगल गए हुए थे, जो शाम को उसके पिता हीरालाल कुजूर वापस घर आ गए परंतु उसकी माँ कलावती वापस घर नहीं आई। पिता हीरालाल ने अपने परिवारवालों को बताया कि जंगल में आपसी वाद विवाद होकर कलावती नाराज होकर कहीं चली गई है।

सूचना पर दिनांक 04/09/2025 को गुम इंसान क्र. 02/2025 कायम कर कलावती की पता तलाश की जा रही थी। उसी दौरान दिनांक 04/09/2025 को ग्राम हंसपुर के हुटार जंगल में मृतिका कलावती का शव दफन अवस्था में मिला, शव का सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था। जिसपर दिनांक 05/09/2025 को FSL टीम की उपस्थिति में कार्यपालिक दंडाधिकारी कुसमी से शव उत्खनन कराकर शव की पहचान मृतिका कलावती के रूप में होने पर मर्ग क्र. 10/25 धारा 194 BNSS चाक कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया जाकर शव का पोस्ट मॉर्टम करवाया गया, शॉर्ट PM रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु सिर पर आई चोटों के कारण होना पाया गया।

जिस पर मृतिका के पति आरोपी हीरालाल को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी हीरालाल कुजूर ने बताया कि घटना दिनांक को आरोपी ने अत्यधिक शराब के नशे में आपसी वाद विवाद में अपनी पत्नी कलावती के सिर पर अपने साथ में रखे डंडा से वार कर दिया, जिससे पत्नी घायल होकर वहीं गिर गई, आरोपी शराब के नशे में वापस घर आ गया,

नशा उतरने पर दोबारा जंगल जाकर देखने पर पत्नी कलावती की मृत्यु हो चुकी थी, जिसपर आरोपी ने जंगल में ही गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। जिसपर आरोपी हीरालाल कुजूर पिता प्रेमसाय कुजूर उम्र 45 वर्ष सा. हंसपुर थाना कोरंधा  को दिनांक 06/09/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया है।*

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