छत्तीसगढ़

माँ की हत्या के आरोपी पुत्र को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सहायक उप निरीक्षक नवीन मिश्रा ने की थी विवेचना और एजीपी कौशल सिंह ने अभियोजन पक्ष से की पैरवी

दिनांक 05 जून 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल, न्यायालय पेंड्रारोड, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा हत्या के एक जघन्य प्रकरण में आरोपी देवीलाल खैरवार, पिता दादूराम खैरवार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम टिहाईटोला, थाना मरवाही, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास एवं रु. 1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह प्रकरण दिनांक 01/09/2023 को समय लगभग 12:30 बजे दोपहर का है, जब आरोपी देवीलाल ने अपनी ही मां धुनी बाई के सिर पर लकड़ी के डंडे (रूंधान का गेंड़ा) से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। अभियोजन ने साबित किया कि यह कृत्य आरोपी ने मृतिका को जानबूझकर मृत्यु कारित करने के आशय से किया था। घटना थाना मरवाही अंतर्गत ग्राम टिहाईटोला, बेलझिरिया में घटित हुई थी।

मामले में तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक श्री नवीन मिश्रा, थाना मरवाही द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में मजबूत अभियोजन प्रस्तुत किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कौशल सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावशाली पैरवी की गई।

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, परिस्थितियों, आरोपी के सामाजिक व आर्थिक पहलुओं एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि आरोपी ने अपनी ही जननी की निर्ममता से हत्या कर एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय कृत्य किया है, जो समाज में अत्यंत निंदनीय है।

न्यायालय के आदेशानुसार, अभियुक्त को सजा भुगतने हेतु जिला जेल पेंड्रारोड भेजा गया है।

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