छत्तीसगढ़

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के वित्तीय अनियमितता में संलिप्त कर्मचारियों पर की गई निलंबन की कार्यवाही

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एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु दिए गए आदेश

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर का सांविधिक निरीक्षण वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति पर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 09 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक बैंक मुख्यालय में नियत था। जिसके दौरान 29 जनवरी 2025 को कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (बोर्ड) की बैठक में निरीक्षण कर्ता नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति पर कलेक्टर जिला सरगुजा के समक्ष की गई।

चर्चा के दौरान निरीक्षण कर्ता अधिकारियों द्वारा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से बैंक को ‘‘जनपद पंचायत सीईओ, शंकरगढ़, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर शाखा शंकरगढ़ के विरूद्ध शिकायत‘‘ विषयक, प्राप्त ई-मेल 04 सितम्बर 2024 के माध्यम से प्रेषित शिकायत दिनांक 26 अप्रैल 2024 के जांच के तारतम्य में जानकारी देते हुये शाखा शंकरगढ़ एवं शाखा कुसमी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के उजागर होने की संभावना व्यक्त करते हुए शिकायत पत्र की जांच करवाने हेतु आग्रह किया गया।

दिनांक 29 जनवरी 2025 को कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (बोर्ड) की बैठक में चर्चा उपरान्त इस विषय पर तत्काल निर्णय लेते हुये उक्त शाखाओं में संधारित खातो के वित्तीय समव्यहारो की जांच हेतु जांच दल का गठन करने का निर्णय लिया गया।

इसके पूर्व बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पत्र में उल्लेखित संदिग्ध खातों की जांच हेतु बैंक के समवर्ती आडिटर को पत्र जारी कर फ्लैश अंकेक्षण प्रतिवेदन 05 फरवरी 2025 को प्राप्त किया गया, जिसमें शिकायत पत्र में उल्लेखित खातो में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की राशि रू. 13,14,82,590.00 प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता का उल्लेख अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया गया है।

उपरोक्त वित्तीय अनियमितता में कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई है। जिनके विरूद्ध प्रषासनिक कार्यवाही करते हुये बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री विलास भोसकर द्वारा तत्काल प्रभाव से वर्तमान में कार्यरत बैंक कर्मचारियों को निलंबित करते हुये संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु आदेष दिया गया।

जिसमें श्री अशोक कुमार सोनी सहायक मुख्य पर्यवेक्षक बैंक आई.डी.क्रमांक 631 प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा शंकरगढ़, श्री जगदीष प्रसाद सहायक लेखापाल बैंक आई.डी क्रमांक 633 प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा कुसमी, श्री समल साय सेवा निवृत्त सहायक मुख्य पर्यवेक्षक बैंक आई.डी क्रमांक 527 निवासी ग्राम+ पोस्ट भगवतपुर कुसमी जिला बलरामपुर, श्री प्रकाष सिंह कम्प्यूटर आपरेटर शाखा कुसमी

इसके पूर्व कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर द्वारा सरगुजा संभाग में संचालित बैंक के 6 शाखाओं में उजागर हुये वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य स्तरीय टीम गठित कर संघन जांच कराये जाने अथवा आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो रायपुर से जांच कराने हेतु सहकारिता सचिव छत्तीसगढ़ शासन नवा रायपुर को पत्र लिखा गया है।

पत्र के अनुसार बैंक कर्मचारियों एवं कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा समितियों के के.सी.सी. खातों को नामे कर संबंधितों के बचत खाते में राशि स्थानान्तरण कर गबन किया गया है। जिसमें बैंक द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है तथा संबंधित कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई है।

जिसमें शाखा रामानुजगंज के श्री शंकर राम भगत तत्कालीन शाखा प्रबंधक, श्री पंकज विश्वास तत्कालीन कम्प्यूटर आपरेटर, श्री विजय उईके तत्कालीन संस्था प्रबंधक,श्री राजेश कुमार पाल, तत्कालीन लिपिक शामिल हैं।

इसी प्रकार शाखा राजपुर के कर्मचारियों द्वारा समिति के के.सी.सी. खातों को नामे कर फर्जी तरीके से राशि का समायोजन समितियों के खाद साख सीमा खाते में किया गया, शाखा के श्री एस.एन.जोशी तत्कालीन शाखा प्रबंधक, श्री मनोज शर्मा तत्कालीन समिति प्रबंधक (सेवानिवृत) को बैंक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा श्री एस.एन.जोशी तत्कालीन शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया है।

वहीं बैंक के सी.ए. द्वारा शाखा प्रेमनगर के आडिट के दौरान एफ.डी. एवं बचत खाते की राशि का गलत तरीके से समयोजन कर गबन किया गया, जिसमें शाखा के श्री दीपक सोनी लिपिक एवं श्री राजेश मिश्रा तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर कार्यवाही की गई। शाखा भैयाथान में किसानों को गलत तरीके से ऋण प्रदान कर गबन किया गया है, जिसकी एफ.आई.आर. कराई गई है तथा संबंधित कर्मचारी अजीत सिंह सहकायक मुख्य पर्यवेक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच जारी है।

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