
महासमुंद। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिला स्तरीय संयुक्त टीम ने बालाजी पावर प्लांट बेलसोंडा और इनलैण्ड स्पेशियलिटी मेटल प्रा. लि., बिरकोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग, परिवहन विभाग और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने जांच कर कई अनियमितताएं पाई।
बालाजी पावर प्लांट में गड़बड़ियां, कारण बताओ नोटिस जारी
निरीक्षण दल में मनीष कुमार कुंजाम (सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार), शशिकांत सिंह (सहायक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, महासमुंद), डी.एन. पात्र (श्रम पदाधिकारी) और राम कुमार ध्रुव (जिला परिवहन अधिकारी) शामिल रहे।
- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के उल्लंघन पाए, जिसके लिए प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
- परिवहन विभाग ने तौल कांटा (वे-ब्रिज) का एक महीने का डाटा तलब किया।
- श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत निरीक्षण किया। ओवरटाइम से संबंधित जानकारी नहीं देने पर प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया।
इनलैण्ड स्पेशियलिटी मेटल में श्रम कानूनों की अनदेखी
निरीक्षण में पाया गया कि कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे थे, जिसके लिए प्रबंधन और ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया।
- श्रम विभाग की जांच में ठेकेदार के पास अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं थी, साथ ही बीओसी एक्ट 1996 के तहत भी आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।
- प्रबंधन ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, और श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा था।
- ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया और श्रमिकों को अंतर राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए।
आगे की कार्रवाई
दोनों कंपनियों में मिली अनियमितताओं पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने प्रबंधन को सात दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
— जिला प्रशासन, महासमुंद