छत्तीसगढ़

गैर इरादतन हत्या के मामले मे आरोपी गिरफ्तार

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:- थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपी द्वारा मोटर पम्प चलाने हेतु लगाए गए अवैध कनेक्शन के तारंगित तार के संपर्क मे आने से हुई थी मृतिका की मृत्यु।
:- आरोपी के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त तार किया गया जप्त।


⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि पुलिस सहायता केन्द्र मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर धाना लखनपुर में नम्बरी मर्ग क्रमांक 109/2025 धारा 194 बीएनएसएस की मर्ग कायम कर मर्ग जांच किया गया मर्ग जांच दौरान मृतिका अमृता बाई के पति मोतीराम राजवाडे और गवाहो के कथन के आधार पर मृतिका की मृत्यु सूरज राजवाडे पिता विकुल राम राजवाडे उम्र 38 वर्ष निवासी लहपटरा थाना लखनपुर के द्वारा बिजली खंभे से अवैध कनेक्सन कर अपने खेत में मोटर पंप चलाने के लिए तार खींचा था जिस तार से मृतिका अमृता बाई भगवान दास के खेत मेंड में घांस काटने के दौरान तारंगित बिजली तार के संपर्क में आने से करंट लगने से बेहोश हो गई थी।

जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल अम्बिकापुर में ले गये जहां डॉक्टर द्वारा चेक कर मृत घोषित कर दिये। आरोपी के द्वारा खींचे गये बिजली कंजेक्शन के संबंध में बिजली विभाग से प्रतिवेदन भेजकर जानकारी लिया गया जो उक्त कनेक्शन अवैध होना बताया गया है। मर्ग जांच पर पाया गया कि आरोपी सूरज राजवाडे द्वारा यह जानते हुए कि उक्त अवैध असुरक्षित विद्युत कनेक्शन से करंट लगने से किसी की मृत्यु होना संभाव्य है यह जानते हुए उसके द्वारा यह अपराधिक कृत्य किया गया कि मामले के आरोपी सूरज राजवाड़े के विरुद्ध थाना लखनपुर मे अपराध क्रमांक 254/25 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 135 विद्युत् अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपी सरजू राजवाड़े को सकुतन से पकड़कर थाना लाकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *सूरज राजवाडे पिता विकुल राम राजवाडे उम्र 38 वर्ष साकिन लहपटरा थाना लखनपुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त बिजली तार को घर से निकालकर पेश करने पर जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी  लखनपुर निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक निशिकांत एक्का, आरक्षक राकेश एक्का, जगेश्वर बघेल, आशीष, शिव राजवाड़े सक्रिय रहे।

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