अवैध महुआ शराब बिक्री के मामले मे सरगुजा पुलिस की लगातार कार्यवाही, आरोपी के कब्जे से 23 लीटर महुआ शराब किया गया जप्त

थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपी कों किया गया गिरफ्तार
आरोपी के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर कर की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही
अवैध महुआ शराब की खरीद बिक्री मे शामिल संदेहियो/आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में कल दिनांक कों थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हैं,
थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02/01/25 कों दौरान पेट्रोलिंग मुखबीर सूचना मिला कि नमनाकला गांधीनगर निवासी तिलक यादव अपने कब्जे मे भारी मात्रा मे अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री करने के लिए टाउन अम्बिकापुर हरकेवल दास मंदिर रोड़ मे जा रहा हैं।
सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल हरकेवल दास मंदिर नमनाकला पहुंचकर देखा गया जो मौक़े पर मुखबीर द्वारा बताये हुलिया के अनुसार एक व्यक्ति अपने हाथ मे बड़ा झोला लेकर आटा हुआ दिखाई दिया, उक्त संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो संदेही द्वारा अपना नाम तिलक यादव उम्र 38 वर्ष साकिन पशुपतिपुर बसंतपुर बलरामपुर हाल मुकाम नमनाकला थाना गांधीनगर का होना बताया,
आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक झोला मे 2-2 लीटर का कुल 10 प्लास्टिक का पन्नी पाउच , 2 लीटर का 01 बोतल एवं 01 लीटर का 01 बोतल कुल 23 लीटर महुआ शराब कुल किमती 4600/- रुपयें बरामद किया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना गांधीनगर के अपराध क्रमांक 04/25धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक नवल कुशोर दुबे, आरक्षक अजय मिश्रा, सैनिक अनिल साहू सक्रिय रहे।