छत्तीसगढ़

नाबालिग से जबरन दुष्कर्म कर कूटरचित दस्तावेजो के जरिये विवाह कर लेने के मामले मे सरगुजा पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल आरोपिया कों किया गया गिरफ्तार

आरोपिया द्वारा पीड़िता के मूल जन्म प्रमाण पत्र मे संशोधन कर जन्मतिथि परिवर्तित कर कारित की गई थी घटना

आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त दस्तावेज, नया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का छायाप्रति, संधारित रजिस्टर एवं ओटीपी मे प्रयुक्त मोबाइल  किया गया जप्त

नाबालिग सम्बन्धी मामलो मे पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के विरुद्ध की जा रही लगातार सख़्ती से कार्यवाही

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 26/10/24 थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थिया की लड़की घुटरापारा अम्बिकापुर मे अपने भैया भाभी के पास रहकर पढ़ाई करती हैं, प्रार्थिया की लड़की दिनांक 25/10/24 को सुबह स्कूल गई थी, स्कूल से छुटटी होने के बाद से घर वापस नहीं आई हैं, आस पास पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला है। प्रार्थिया के नाबालिक लडकी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 742/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।, दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को दिनांक 17/11/24 को बरामद कर पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया है।

जो नाबालिग बालिका अपने कथन में बताई कि 03 वर्ष पूर्व से ग्राम सिधमा के मिट्ठू राम से जानपहचान हुआ था, आरोपी मिटठु राम पीड़िता कों पसन्द करने की बात बोलकर शादी करने की बात बोलकर झांसे मे लेकर माह अप्रैल 24 में जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था, घटना दिनांक 25/10/24 कों स्कूल से छुटटी होने पर आरोपी मिट्ठू राम नाबालिग पीड़िता कों पत्नी बनाकर रखूंगा बोलकर मोटरसायकल मे बैठाकर ले गया और अपने साथ रख कर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया था,

प्रकरण मे पूर्व मे मामले के आरोपी (01) मिट्ठू राम उम्र 32 वर्ष साकिन सिधमा राजपुर जिला बलरामपुर कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था, आरोपी मिट्ठू राम पीड़िता से अनुबंध पत्र के जरिये विवाह कर लिया था, जिस सम्बन्ध मे जांच करने पर पता चला कि आरोपी पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड मे कूटरचना कर फर्जी प्रमाण पत्र मे नाबालिग के जन्मतिथि कों परिवर्तित कर अनुबंध पत्र के जरिये विवाह किया था,

मामले मे अग्रिम कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा पड़िता के आधार कार्ड मे जन्मतिथि परिवर्तित कर नाबालिग कों बालिग़ बताते हुए नया कूटरचित आधार कार्ड बनाकर देने वाले आरोपी गांधीनगर स्थित टुनी च्वाइस सेंटर के संचालक (02) उपेंद्र कुमार बुनकर उम्र 38 वर्ष साकिन सुभाषनगर थाना गांधीनगर कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था।

प्रकरण सदर में पीड़िता के मूल जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट / जन्म तिथी को परिवर्तित करने वाली आरोपिया प्रमुख एएनएम (03) सविता घोष पति किशोर घोष उम्र 47 वर्ष साकिन सुभाषनगर थाना गांधीनगर को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में हिकमत अमली से पुछताछ किया गया जो दिनांक 08/09/24 को पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथी 2010 के स्थान पर 2000 कर नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करना स्वीकार किया गया, आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त दस्तावेज, नया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का छायाप्रति, संधारित रजिस्टर एवं ओटीपी मे प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया हैं, आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 87,  64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, महिला आरक्षक कौशल्या राजवाड़े आरक्षक दीनदयाल सिंह, धनकेश्वर पैकरा सक्रिय रहे।

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