छत्तीसगढ

साइबर सेल कोरबा एवं थाना दर्री की संयुक्त कार्यवाही में फर्जी सी.बी.आई. अधिकारी गिरफ्तार

आरोपी
सत्यनारायण रात्रे उर्फ चाकनू पिता दाऊरा उम्र 28 साल निवासी कुलीपोटा थाना कोतवाली जॉजगीर चांपा

अपराध क्रमांक- 94/24 धारा 170, 419, 465, 467, 468, 471 भादवि

  मागले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री सि‌द्धार्थ तिवारी द्वारा वर्तमान में आगामी लोक सभा चुनाव 2024 एवं होली त्यौहार के मद्देनजर कराये जा रहे वाहन चेंकिग / संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिग के दिये निर्देश के परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यू.बी.एस. चौहान व श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री रविन्द्र मीणा के मार्गदर्शन पर साइबर सेल कोरबा एवं थाना दर्री पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि काला रंग का फुल आस्तीन टी-शर्ट एवं कला रंग का फुल पैंट पहन कर गेरवाघाट की ओर से सत्यनारायण रात्रि नमक व्यक्ति जो अपने आप को सी.बी.आई. अधिकारी बताता है

सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा प्रगतिनगर दर्री के पास अकास्मिक वाहन चेकिंग / सदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग किया जा रहा था इसी बीय एक संदिग्ध व्यक्ति उम्र लगभग 27-28 वर्ष मजबूत कद काठी का जो काला रंग का फुल अस्तीन टी शर्ट एवं काला रंग फुल पेट पहना गेरवाघाट की ओर से आ रहा था। जिसे रोक कर पुछताछ करने पर उक्त ब्यक्ति ने अपना नाम सत्यनारायण रात्रे उर्फ चाकनू पिता दाऊरा उम्र 28 साल निवासी कुलीपोटा थाना कोतवाली जॉजगीर चांपा का होना बताते हुए सीबीआई में पदस्थ होना बताया।

जिसे समक्ष गवाहान गंभीरता से पुछताछ करने पर आई कार्ड सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेश (भारत सरकार सत्यमेव जयते) नाम सत्या रात्रे एजेंट कोड नबर एच. क्यू 21228/6459 पेश किया, जिसे तस्दीक करने पर फर्जी आई कार्ड होना पाया गया।आरोपी सत्यनारायण रात्रे उर्फ बाकनू का कृत्य प्रथम दृष्टिया धारा 170, 419, 465, 467, 468, 471 भादवि का पाये जाने से अपराध कमांक 94/24 दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल कटघोरा भेजा गया है।

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