छत्तीसगढ

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही, मविशियों कों बुचड़खाना ले जाते 02 आरोपी गिरफ्तार

चौकी केदमा पुलिस टीम द्वारा मामले की गई त्वरित कार्यवाही, आरोपियों के कब्जे से 15 रास मवेशी एवं 02 नग डंडा किया गया बरामद।

प्रार्थी युगेश्वर यादव साकिन कुमडेवा चौकी केदमा थाना उदयपुर द्वारा चौकी केदमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 12/03/24 को प्रार्थी कों ग्राम पंचायत सायर के सरपंच सरजू सिंह द्वारा फ़ोन कर बताया गया कि रामप्रसाद मझवार एवं विजय कुमार मवेशियों कों क्रूरता पूर्वक मारते पीटते भूखे प्यासे पैदल हाकते हुए बुचड़खाना की ओर ले जा रहे हैं, जिन्हे रोककर रखा गया हैं।

सुचना पर पुलिस टीम द्वारा मौक़े पर रवाना होकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01) रामप्रसाद मझवार उम्र 40 वर्ष साकिन मतरिंगा चौकी केदमा (02) विजय कुमार उम्र 35 वर्ष साकिन मतरिंगा चौकी केदमा थाना उदयपुर का होना बताये जो आरोपियों के कब्जे से 15 रास मवेशी एवं 02 नग डंडा जप्त किया गया

एवं आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर मविशियों कों क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हुए पैदल हाकते हुए बुचड़खाना ले जाना स्वीकार किया गया, जो आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना उदयपुर मे आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 44/24 धारा पशु क्रूरता अधिनियम 11(01)(क), छत्तीसगढ़ क़ृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे चौकी कुन्नी से प्रधान आरक्षक घनश्याम यादव, कृष्णपाल सिंह आरक्षक सियम्बर दास, कृष्ण कुमार सिंह शामिल रहे।

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