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नर्सिंग होम एक्ट के तहत दवाई दुकान संचालन करने निर्देश, दवाई दुकानों में उपचार किये जाने पर होगी कार्यवाही

बलरामपुर, 08 जनवरी 2025/ जिले में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के  द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध संचालित संस्थाओं पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले में वर्तमान में कुल 289 दवाई दुकान संचालित है।

जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके कार्य क्षेत्र में संचालित दवा दुकान में यदि किसी प्रकार की जांच या मेडिकल प्रैक्टिस बिना नर्सिंग होम एक्ट के पालन के अवैध रूप से किया जा रहा है तो तत्काल क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दें। उन्होंने दवा दुकान संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत दुकान का संचालन करने को कहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने यह भी बताया कि डिण्डो क्षेत्र दवाई दुकानों में जांच व उपचार करने के सम्बंध में शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसे संज्ञान लेते हुए जांच दल गठन कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

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