छत्तीसगढ़

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म क़े मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, मामले मे शामिल 02 आरोपी चंद घंटे मे किये गए गिरफ्तार

थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही

नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों के विरुद्ध सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही

 आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त संदेहियो/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 08/07/24 कों थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घटना दिनांक 07/07/24 कों प्रार्थिया की नाबालिग लड़की खाना खाने के लिए सुबह निकली थी जो देर रात घर वापस आकर प्रार्थिया कों बताई कि राजेश उर्फ़ छोटू देवांगन नाबालिग पिड़िता कों पसंद करने की बात बोलकर घटना दिनांक 26/04/24 कों अपने रूम मे ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं

और घटना दिनांक के पश्चात भी आरोपी द्वारा पिड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, कि पिड़िता घटना दिनांक 07/07/24 कों राजेश उर्फ़ छोटू देवांगन से मिलने गयी थी इसी बीच राजेश का भाई धर्मेन्द्र देवांगन पिड़िता एवं राजेश कों एक साथ देखकर घरवालों कों बता देने की बात बोलने लगा जिससे राजेश पिड़िता से विवाद कर मौक़े से चला गया,

और राजेश का भाई धर्मेन्द्र देवांगन पिड़िता के घरवालों कों जानकारी बता देने की बात बोलकर पिड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं, पिड़िता घर वापस आकर अपने परिजनों कों घटना की सूचना दी हैं, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 398/24 धारा 64(2-ढ़), 65(1), 70(2) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।



दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम (01) धर्मेन्द्र देवांगन उम्र 30 वर्ष (02) राजेश उर्फ़ छोटू देवांगन उम्र 18 वर्ष दोनों निवासी  सुदामानगर चौकी करंजी थाना बिश्रामपुर हाल मुकाम तुर्रापानी थाना गांधीनगर का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, महिला आरक्षक त्रिलोचनी राजवाड़े, भोली राजवाड़े, आरक्षक पंकज लकड़ा, रामजी खलखो, उमाशंकर साहू, अनिल सिंह, देवेंद्र पाठक शामिल रहे।

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