रायगढ़, 12 मई। पुसौर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के बाद रायगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई
पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेतला अस्पताल के पास चंद्रपुर-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के मामले में रायगढ़ पुलिस ने गंभीर और उदाहरणीय कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में मामले की गहन विवेचना करते हुए थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा प्रकरण में उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने की धारा के बजाय गैर इरादतन हत्या संबंधी गंभीर धारा जोड़ी गई है।
तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत
घटना रविवार 10 मई की दोपहर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक CG 13 LA 1157 का चालक चंद्रपुर की ओर से वाहन को तेज गति, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक CG 11 BQ 4930 को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल चालक महेश निषाद उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कांशीडीह थाना चंद्रपुर जिला सक्ती तथा पीछे बैठे सोनू माली उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कांशीडीह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सिर और पैर में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और भौतिक साक्ष्यों से मजबूत हुआ मामला
मृतक महेश निषाद के भाई चंद्रमणी निषाद की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में प्रारंभिक रूप से अपराध क्रमांक 128/2026 धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का सूक्ष्म परीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, टायर के स्किड मार्क एवं अन्य भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि ट्रक चालक अत्यधिक तेज गति से वाहन चला रहा था।
जांच में सामने आया—बिना वैध लाइसेंस चला रहा था भारी वाहन
वाहन स्वामी नसीर अहमद उम्र 58 वर्ष निवासी फटहामुड़ा जूटमिल से पूछताछ में सामने आया कि घटना के समय वाहन उसका बेटा वजीम खान उम्र 27 वर्ष चला रहा था, जिसके पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि स्वामी द्वारा मना करने के बावजूद उसने ट्रक लेकर सड़क पर निकाला था।
गंभीर लापरवाही को मानते हुए गैर इरादतन हत्या की धारा में हुई कार्रवाई
विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना वैध लाइसेंस, प्रशिक्षण और कानूनी अनुमति के भारी मालवाहक वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर चला रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि उसका यह कृत्य किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 106(1) बीएनएस को संशोधित कर गैर इरादतन हत्या संबंधी धारा 105 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी वजीम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
रायगढ़ पुलिस का स्पष्ट संदेश—अब घातक दुर्घटना करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाते हुए गंभीर दुर्घटना और जनहानि करने वाले चालकों के खिलाफ केवल उपेक्षापूर्ण मृत्यु की धारा नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या जैसी कठोर धाराओं में अपराध दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने दिया सख्त संदेश
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि “सड़क पर वाहन चलाना जिम्मेदारी है, लापरवाही नहीं। बिना वैध लाइसेंस या नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाकर किसी निर्दोष की जान लेने वालों के प्रति रायगढ़ पुलिस शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
