भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुरा का मामला, हसौद क्षेत्र से युवती और युवक को किया गया दस्तयाब; 11 अक्टूबर को आरोपी की गिरफ्तारी
रायगढ़। जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में युवती के लापता होने के मामले में पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान युवती के कथन के आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 भी जोड़ी गई। पुलिस ने युवती और आरोपी को 9 अक्टूबर को जांजगीर-चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम झरप से दस्तयाब किया था। इसके बाद आरोपी को 11 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।
रात में घर से लापता हुई थी युवती
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामला ग्राम मुरा का है। गांव की रहने वाली 37 वर्षीय महिला ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत भूपदेवपुर थाने में दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि पारिवारिक अनबन के चलते वह पिछले करीब 10 वर्षों से अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है।
शिकायत के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 की रात महिला अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के बाद सो गई थी। रात करीब 12:30 बजे उसकी नींद खुली तो बेटी अपने बिस्तर पर नहीं मिली। परिजनों ने आसपास तलाश करने के साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन युवती का कोई पता नहीं चला। इसके बाद महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 18/2026 दर्ज कर अपराध क्रमांक 126/2026 के तहत BNS की धारा 140(3) में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता एवं अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
जांच के क्रम में पुलिस ने 9 अक्टूबर को युवती और 23 वर्षीय लाल कुमार विश्वकर्मा को हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम झरप से दस्तयाब किया। इसके बाद युवती का कथन दर्ज कर मामले की आगे की जांच की गई।
युवती के कथन के आधार पर जोड़ी गई BNS की धारा 69
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, युवती का कथन महिला अधिकारी के माध्यम से दर्ज किया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। युवती के कथन के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 जोड़ी गई।
पुलिस ने बताया कि युवती की सहमति से उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इस दौरान चिकित्सक द्वारा सुरक्षित रखी गई स्लाइड को नियमानुसार जब्त किया गया।
11 अक्टूबर को आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान लाल कुमार विश्वकर्मा, पिता रामचरण विश्वकर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम नंदेली, थाना कोतरारोड, जिला रायगढ़ के रूप में हुई है। उसे 11 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:40 बजे गिरफ्तार किया गया।
इसके बाद आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC), खरसिया के समक्ष पेश कर रिमांड संबंधी कार्रवाई किए जाने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई
इस मामले में एसएसपी शशि मोहन सिंह और एएसपी अनिल सोनी के निर्देशन तथा एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी रोशन कौशिक के मार्गदर्शन में स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे प्रोबेशनरी एसआई प्रवीण बंधाव ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की।
फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
