रिपोर्ट: अभिषेक कुमार पाण्डेय
जिला संवाददाता, बिलासपुर
दिनांक: 19 अगस्त 2026
बिलासपुर। रेलवे परिचालन की संरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे मंडल द्वारा रेलवे ट्रैक, यार्ड और अन्य प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनविश्वास अधिनियम के प्रावधान लागू होने के बाद 19 जून से 15 अगस्त 2026 तक मंडल में रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत 2079 मामले दर्ज किए गए।
2079 मामलों में 10.39 लाख रुपये का जुर्माना
मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सौरभ कुमार के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई कार्रवाई में इन मामलों से 10 लाख 39 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
रेलवे ट्रैक पर प्रवेश जानलेवा
रेल प्रशासन के अनुसार रेलवे ट्रैक, यार्ड और प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना बेहद खतरनाक है। इससे गंभीर दुर्घटना, चोट या जान जाने की आशंका रहती है। रेलवे ट्रैक पर अनधिकृत प्रवेश करना कानून का उल्लंघन भी है, जिसके तहत रेलवे अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
निर्धारित रास्तों से ही रेलवे लाइन पार करने की अपील
रेल प्रशासन ने यात्रियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे रेलवे परिसरों में अनधिकृत प्रवेश न करें और रेल सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेलवे ट्रैक और यार्ड से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
रेलवे लाइन पार करने के लिए केवल निर्धारित फुट ओवरब्रिज, भूमिगत मार्ग या अधिकृत क्रॉसिंग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें
रेल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अनधिकृत प्रवेश दिखाई देने पर तत्काल आरपीएफ या जीआरपी को इसकी सूचना दें। रेलवे के मुताबिक आम नागरिकों की जागरूकता और सहयोग से रेल परिसरों में होने वाली दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।




