प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला
जालौन जिले के कुठौंद थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण (religious conversion) के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, प्रकरण में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 27 मई 2026 को प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना कुठौंद में मुकदमा संख्या 73/2026 दर्ज किया गया। मामले में धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 तथा धारा 61/318 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रार्थना सभा के माध्यम से हिंदू महिला एवं पुरुषों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था।
जांच में सामने आया आरोपी का नाम
पुलिस जांच के दौरान विवेक कुमार, निवासी सिरसाकलार, जनपद जालौन का नाम सामने आया। इसके बाद थाना कुठौंद पुलिस ने आरोपी को जालौन-औरैया मार्ग स्थित नाहिली बावली के पास से गिरफ्तार कर लिया।
न्यायालय में पेश करने की तैयारी
पुलिस के अनुसार मामले की विवेचना चौकी हदरूख प्रभारी मुकेश कुमार गौतम द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
पुलिस ने सख्त कार्रवाई जारी रखने की कही बात
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों में प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी और कानून के अनुसार आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



