छत्तीसगढ़

मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा

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द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने सुनाया फैसला

14 जुलाई 2024 को गौरेला के सारबहरा की घटना
शराब के लिए पैसा नहीं देने पर मां की हत्या की थी आरोपी अर्जुन भैना ने

गौरेला के सारबहरा गांव में शराबी बेटे ने जब मां से शराब के लिए पैसा मांगा और मां के द्वारा पैसा नहीं देने पर उसने रापा के बैट से पीट कर मां की हत्या कर डाली और अब द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल 14 जुलाई 2024 को गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह  भैना शाम करीब 5:30 बजे अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसा मांगा और मां ने जब इनकार कर दिया तो आरोपी ने अपनी मां से मारपीट शुरू कर दी और पास ही रखें रापा के बैट से मां की पिटाई कर दी।  मां बचने के लिए भागते हुए अपने पड़ोसी के घर भी गई पर वहां रोशनी बाई ने दम तोड़ दिया।

मामले की सूचना पर गौरेला पुलिस ने 16 जुलाई 2024 को आरोपी अर्जुन सिंह भैना को गिरफ्तार कर लिया । इस मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1)  के आरोप में दोषसिद्ध पाए हुए आरोपी को आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.  अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया

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