छत्तीसगढ़

बाल देखरेख संस्था व विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन के लिए इच्छुक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

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बलरामपुर ।  छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति, महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा किशोर न्याय(बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधान के तहत् जिले में प्राप्त होने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 वर्ष से कम आयु के बालकों,

अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यप्रित, बाल भिक्षुक, बाल तस्करी से पीड़ित, शोषण का शिकार, सड़क पर रहने वाले बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बाल देखरेख संस्था व विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन के लिए इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था/संगठन से आवेदन आमंत्रित किया गया है।

इच्छुक संस्था बल देखरेख संस्था के संचालन के लिए निर्धारित प्रारूप(प्रारूप 27) में अपना आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बलरामपुर में 06 अगस्त 2024 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर सकते है।

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