छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना हेतु 25 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

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बलरामपुर, 24 सितम्बर 2025/  सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना” संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों को आर्थिक बाधा से मुक्त कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना है।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्हें आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनएलयू, नीट, एमबीबीएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश हेतु चयन प्राप्त हुआ है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 25 अक्टूबर 2025 तक पंजीकृत डाक द्वारा अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बलरामपुर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप जिले की वेबसाइट अथवा आदिवासी विकास विभाग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हों। आवेदक को संबंधित संस्थान में चयनित होने का प्रमाण पत्र एवं प्रवेश हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही, पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, किंतु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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