छत्तीसगढ़

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 03/06/25 को थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया की नाबालिग लड़की का जानपहचान पिछले वर्ष ग्राम ससौली छिरोपारा थाना लुन्ड्रा निवासी अरुण कुमार से हुआ था, जानपहचान के बाद दोनों मे बातचीत होता था, कि घटना दिनांक 24/07/24 कों आरोपी अरुण कुमार पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं, प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा मे आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/25 धारा 65(1) बी. एन. एस. एवं पोकसो एक्ट की धारा 5(ठ), 6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पता तलाश कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम अरुण कुमार आत्मज देव कुमार उम्र 20 वर्ष साकिन ससौली छिरोपारा थाना लुन्ड्रा का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लुन्ड्रा उप निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, सहायक उप निरीक्षक शिवचरण साहू, प्रधान आरक्षक सत्यनारायण पाल, आरक्षक पंकज देवांगन, निरंजन बड़ा, धीरेंद्र सिंह सतीश कुमार, राजेंद्र सिंह सक्रिय रहे।

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