छत्तीसगढ़

वेज नॉनवेज का साईन बोर्ड नहीं लगाने वाले इंडियन काफ़ी हाउस रेस्टोरेंट के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की माँग – विवेक तनवानी

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काफ़ी हाउस में वेज/नॉनवेज का बोर्ड नहीं ? आक्रोशित अधिवक्ता ने किया खाद्य सुरक्षा नियंत्रक कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक को शिकायत

काफ़ी हाउस में शाकाहार/मांसाहार की किचन, बर्तन, बैठक व्यवस्था अलग-अलग करने की माँग,

काफ़ी हाउस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने और माँग पूरी नहीं होने पर कोर्ट में करेंगे परिवाद दायर

रायपुर के अधिवक्ता विवेक तनवानी ने बताया रायपुर शहर के रेस्टोरेंट, होटल व ढाबों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता और नकली खाद्य सामग्री विक्रय को लेकर आए दिन खाद्य विभाग द्वारा छापा मार कार्यवाही की जाती है। इस सम्बंध में अधिवक्ता तनवानी ने साईन बोर्ड में वेज एवं नांन वेज के निशान डिस्प्ले नहीं करने को लेकर फ़ूड कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है।

विशेष रूप से अधिवक्ता विवेक तनवानी ने कचहरी चौक रायपुर (छ.ग) स्थित इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट के विरुद्ध शिकायत की है।यह शिकायत रेस्टोरेंट के साईन बोर्ड में शाकाहार एवं मांसाहार का निशान प्रदर्शित नहीं होने को लेकर कमिशनर फूड-सेफटी एंड कंट्रोलर,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी मौदहापारा से की गयी है। अधिवक्ता तनवानी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वे इंडियन कॉफी हाउस चाय पीने गए थे जहाँ उन्हें ज्ञात हुआ की रेस्टोरेंट में मांसाहार व्यंजन भी परोसा जाता है जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

वे इंडियन कॉफी हाउस को शुद्ध शाकाहार रेस्टोरेंट समझ कर चाय पीने गए थे। आगे तनवानी ने बताया की इंडियन कॉफी हाउस की देश भर में करीब चार सौ शाखाएं संचालित हो रही हैं और लाखों करोड़ो का टर्न ओवर है फिर भी रेस्टोरेंट के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम 2020 एवं एफ.एस.एस.ए.आई के द्वारा निर्धारित रेगुलेशन 2020 के अज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा रेस्टोरेंट की ज़िम्मेदारी है कि रेस्टोरेंट के बाहर साईन बोर्ड पर नियमानुसार आवश्यक रूप से लाल गोला और हरा गोला प्रदर्शित करे, उनके बैठक व्यवस्था के साथ ही किचन और बर्तन भी अलग अलग किया जाए जिससे कि शुद्ध शाकाहारी ग्राहकों को रेस्टोरेंट प्रवेश करने के पूर्व क्या परोसा जा रहा है इसकी जानकारी हो सके,

ऐसी जानकारी नहीं होने से शुद्ध शाकाहारी ग्राहकों को मानसिक आघात पहुँचता है।अधिवक्ता ने रेस्टोरेंट पर नियमानुसार कार्यवाही कर दो लाख रुपये जुर्माना लगाने व की है । काफ़ी हाउस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने और माँगे पूरी नहीं होने अधिवक्ता तनवानी ने कोर्ट में परिवाद दायर करने की ठानी है।

अधिवक्ता विवेक तनवानी

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