छत्तीसगढ़

नाबालिक को बहला फुसलाकर कर घर से भगाकर, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट से किया गया गिरफ्तार

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08/04/2025 प्रार्थिया चौकी वाड्राफनगर में उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश की कि इसकी नाबालिक पुत्री को दिनांक 07/04/25 को वाड्रफनगर का अजय पासवान बहला फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। आवेदिका के रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 67/2025 धारा 137(२) bns कायम कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए नाबालिक की पताशाजी हेतु चौकी वाड्रफनगर से एक पुलिस टीम गठित कर, विवेचना एवं टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम को आरोपी के संभावित स्थानों पर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12/04/25 को नाबालिक एवं आरोपी अजय पासवान को मुर्धवा मोड़, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश से बरामद कर आरोपी के कब्जे से नाबालिक को दस्तयाब किया गया।

महिला पुलिस अधिकारी द्वारा नाबालिक से पूछताछ करने पर नाबालिक बताई कि आरोपी उसे भगाकर दिल्ली ले गया था, तथा आरोपी अजय पासवान उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरन बलात्कार किया है। पीड़िता के बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 87,64(२),4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया आरोपी अजय पासवान का कृत्य अपराध धारा सदर का पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए आज दिनांक 13/04/25 को न्यायिक रिमांड पर जेल रामानुजगंज दाखिल किया गया है

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