छत्तीसगढ़

लज्जा भंग करने के आशय से गृह अतिचार कर छेड़छाड़ करने के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही

थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी कों गिरफ्तार कर की गई वैधानिक कार्यवाही

महिला सम्बन्धी अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही मामले का संछिप्त विवरण

इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 17/01/25 कों थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 13/01/25 कों प्रार्थिया अपने परिवार के साथ खाना पीना खाकर सो रहे थे,तभी कलिंदर टोप्पो देर रात घर के दीवाल मे बने ईट के खिड़की कों तोड़कर घर के अंदर घुसकर सो रही प्रार्थिया कों गलत नीयत से छेड़छाड़ करने लगा तब प्रार्थिया जग गई और हो हल्ला करने लगी,

हो हल्ला सुनकर प्रार्थिया का पति भी जग गया तब कलिंदर प्रार्थिया के पति कों उठता देखकर धक्का देकर मौक़े से भाग गया, मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा में अपराध क्रमांक 17/25 धारा 331(6), 74 बी. एन. एस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थिया एवं परिजनों का कथन लेख कर मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास में मामले के आरोपी कों पकड़कर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम कालिंदर टोप्पो उम्र 30 वर्ष साकिन दोरना थाना लुन्ड्रा का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर नाययिक अभिरक्षा में भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना लुन्ड्रा से सहायक उप निरीक्षक विजय गुप्ता, आरक्षक बालकेश्वर राम, सतीश कुमार, राज नारायण गुप्ता, कपिल देव, शिव प्रसाद खलखो, वीरेंद्र खलखो सक्रिय रहे।

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