छत्तीसगढ़रायगढ़

अब 3 नए कानून के बारिकीयों से अवगत कराए धरमजयगढ़ पुलिस वा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अंग्रेजों के बनाए गए कानून से मिली मुक्ति

धरमजयगढ़ मंगल भवन में आज 3 नए कानून के विषय में जानकारी देने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग नए कानून के बारे में जानने को लेकर उत्सुक दिखे। आज से पूरे भारत देश भर में 3 नए कानून लागू किया गया हैं। जिसमें सभी धाराओं को बदल दिया गया हैं कानून में कई ऐसे धारा थे जो अंग्रेज जमानो से चलते आ रहा था जिसे बदलने की बहुत अवश्यकता थी। उन्ही सभी धाराओं को बदलकर नए धाराओं को जोड़ा गया हैं । जिसको जनता तक पहुंचाने के लिए सभी थाना द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करा कर जनता के बीच लाया जा रहा है।

आज के इस कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामविलास करियारी, धरमजयगढ़ एसडीएम डिगेश पटेल, एसडीओपी सिद्धांत तिवारी, तहसीलदार भोजकुमार डहरिया, नायब तहसीलदार उज्जवल पाण्डेय, थाना प्रभारी कमला पुसाम, डीपीओ मंजु, मिश्रा  मंडल भाजपा अध्यक्ष गोकुल यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष तरुणा साहू, नगर पंचायत उपाध्यक्ष टार्जन भारती, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष टीकाराम पटेल, भाजपा मंडल महामंत्री शिशुपाल गुप्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष लीलाम्बर यादव धरमजयगढ नगर पार्षद विजय यादव व अन्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में लोगों को जानकारी दी गई की 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी।।

1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून प्रभावशील हो गई है।


धरमजयगढ़ थाना प्रभारी कमला पुसाम ने सरल शब्दों में तीन नए कानूनों, एफआईआर दर्ज करने के बाद से लेकर चालान प्रस्तुत करने तक के प्रक्रिया एवं विवेचना के दौरान व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का निराकरण कैसे की जानी है, डिजिटल/इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के संकलन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय सहिंता 2023 में कुल 358 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 511 हैं। जिसमे 21 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 41 धाराओं में सजा को बढ़ाया गया है।

82 धाराओं में फाईन को बढ़ाया गया है। 25 धाराओं में न्यूनतम सजा का प्रावधान, 06 धाराओं में सामुदायिक अपराधों को जोड़ा गया है एवं 19 धाराओं को हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 में 531 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 484 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, वर्तमान कानून में 166 धाराएं हैं।।।

Advertisement
Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button