छत्तीसगढ़बलरामपुर

थाना बसंतपुर पुलिस की कार्यवाही, धनवार बैरियर पर 48 केन बियर के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार

अपराध क्रमांक 192/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट

नाम आरोपी– संतोष कुमार कुशवाहा पिता बबई राम कुशवाहा, जाति कोईर, उम्र 22 वर्ष, ग्राम मेंढारी (धूरेशवर पारा)  थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश बॉर्डर में धनवार होते हुए छत्तीसगढ़ में नशीली पदार्थों का परिवहन को रोकने एवं आरोपियों की धर पकड़ हेतु  पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर (भापुसे) द्वारा सख़्ती से निर्देशित किया गया है।

इसी कड़ी में दिनांक 16/12/2024 थाना प्रभारी बसंतपुर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी मोटर साइकिल से अवैध रूप से शराब लेकर धनवार बैरियर से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा है।  मुखबिर की सूचना के आधार पर धनवार बैरियर पर घेराबंदी कर एक मोटर साइकिल को पकड़ा गया। मोटर सायकल चालक आरोपी संतोष कुशवाहा द्वारा अपने मोटर सायकल क्रमांक UP 64 AX 6416 में एक प्लास्टिक के बोरी एवं एक बैग में 48 नग किंगफिसर केन बीयर  जिसमें उत्तरप्रदेश का लेबल लगा हुआ था कुल 24 लीटर  बीयर को अवैध तरीक़े से अपने मोटर सायकल में लादकर छत्तीसगढ़ के धनवार बेरियर पार कर रहा था।

आरोपी को मोटर सायकल में अवैध रूप से बीयर का परिवहन करते पाये जाने से बीयर रखने व परिवहन के सम्बंध में वैधानिक अनुज्ञा पत्र चाहा गया जो आरोपी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाने में असफल रहा ! आरोपी का यह कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत रूप से  उक्त बीयर की जप्ती कार्यवाही किया गया ! आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

उक्त कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विश्व दीपक त्रिपाठी sdop वाड्रफ़नगर श्री राम अवतार ध्रुव के मार्गदर्शन में निरीक्षक थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह , उप निरीक्षक रघुनाथ मराबी प्रधान आर 120 पंकज पोर्ते आर 954 कृष्णा को हमराह में लेकर कार्यवाही किया गया है।

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