छत्तीसगढ़

प्राचार्य पदोन्नति का मामला सिंगल बेंच में अटका,स्टे हटवाने में शासन असफल

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पदोन्नति कि आस बदल रही निराशा में

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 30 अप्रैल को 2813 जारी प्राचार्य के पदोन्नत आदेश की सुनवाई 16 जुलाई को बिलासपुर उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच में हुई याचिका कर्ता नारायण प्रकाश तिवारी  की ओर से अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने पैरवी करते हुए एक सप्ताह का समय की मांग पर केस अगली सुनवाई 23 जुलाई   तक के लिए टल गया।जबकि शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि यह मामला पिछले दिनों  उच्चन्यालय के डबल बेंच में दिए गए फैसले से कवर्ड है।

किंतु सिंगल बेंच द्वारा डबल बेंच के फैसले के आधार मानकर याचिका को निराकृत करने की बजाय पेशी की तारीख बढ़ाते जा रहा है।याचिका में 29 मई को स्थगन होने के  कारण 2813 पदोन्नति प्राचार्य की पद स्थापना नहीं हो पा रही है शासन न्यायालय से स्थगन हटाने की मांग किया किंतु न्यायालय ने नहीं माना।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता 30 जून को सेवा निवृत हो चुका है तथा प्राचार्य पदोन्नति में नाम नहीं होते हुए भी  स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति को रोक रखा है विगत् दस वर्षों से पदोन्नति नहीं होने के कारण शिक्षकों में शासन के प्रति  आक्रोश है।सिंगल बेंच की कार्यवाही को देखते पदोन्नति प्राप्त करने वाले व्याख्याता एवं प्रधान पाठक मायूस हो चुके है ।

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