एनआईटी राउरकेला ने भारत के नए आपराधिक कानून और उनके कार्यान्वयन पर दिनांक 26-06-2024 को व्याख्यान आयोजित किया

एनआईटी राउरकेला ने पहली जुलाई से लागू होने वाले नये कानून को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने और समाज पर इन नए कानूनों के महत्व और प्रभाव को उजागर करने के लिए “भारत के नए आपराधिक कानून और उनके कार्यान्वयन” पर एक व्याख्यान आयोजित किया। श्री अद्विता कुमार पांडा, अधिवक्ता, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम एनआईटी राउरकेला प्रशासन भवन के सीनेट हॉल में संपन्न हुआ।

नए आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, 1 जुलाई, 2024 को लागू होंगे। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेंगे।
कर्यक्रम संचालक ए. के. पांडा ने अपने परिचयात्मक भाषण के साथ सत्र की शुरुआत की, जिसमें कहा गया, “नए कानून ब्रिटिश काल में स्थापित कानूनों को खत्म करने और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर हमारे आधुनिक समाज के विकसित होते दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने का एक प्रयास है।” इसके बाद उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और उनके कार्यान्वयन और अभ्यास पर अपडेट साझा किए।

व्याख्यान सत्र में कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करने, पीड़ित मुआवजे में संशोधन, जांच प्रक्रियाओं में बदलाव और जमानत प्रावधानों में संशोधन सहित प्रमुख संशोधनों पर चर्चा की गई। पहली व्याख्यान श्रृंखला मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता 2023 पर केंद्रित थी। जिन विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, उनमें भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध, झूठी सूचना का आरोपण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, सजा के रूप में सामुदायिक सेवा, जुर्माना और कारावास की नई शर्तें शामिल थीं।
इसके अलावा, सत्र में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता और सोशल मीडिया और ‘साइबर अपराध’ के उपयोग में बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज के विभिन्न पहलुओं और न्यायिक विवेक पर इन बदलावों के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया। यह व्याख्यान सार्थक संवादों में शामिल होने, अंतर्दृष्टि साझा करने और उभरते कानूनी परिदृश्य की समझ को व्यापक बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके बाद कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ।