छत्तीसगढ़

खाद्यान्न गबन के प्रकरण में हुई एफआईआर, ग्राम पंचायत पेट का मामला

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अम्बिकापुर  खाद्य अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत पेट में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्य टीम द्वारा अप्रैल माह में हुई जांच में खाद्यान्न गबन के मामले में पुष्टि होने पर अब दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर के निर्देशानुसार खाद्य निरीक्षक मैनपाट द्वारा ग्राम पंचायत पेट में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन एवं जांच अप्रैल माह में की गई थी।

खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित पेट द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान की जांच में सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक की अवधि में खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण की जांच की गई जिसमें चावल 171.83 क्विंटल, शक्कर 1.28 क्विंटल एव चना 1.58 क्विंटल की कमी पायी गई, जिसका आर्थिक लागत मूल्य 641714.35 रूपये है।

जांच में पुष्टि हुई कि उक्त खाद्यान्न का गबन संबंधित समिति द्वारा किया गया है। पूरे मामले में दोषी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ईमाम उल्लाह एवं श्रीमती हजरतुलबीबी है, जिनके विरूद्ध खाद्य निरीक्षक मैनपाट के द्वारा थाना कमलेश्वरपुर में गत 21 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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