छत्तीसगढ़

NDPS एक्ट की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोरिया पुलिस की बैठक आयोजित,     

नशे के कारोबार में संलिप्त आदतन अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई,                               

प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो सकते हैं अंदर, वाहन राजसात होगा, संपत्ति हो सकती है कुर्क

दिनांक 28 अगस्त 2024 को सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री अंकित गर्ग के निर्देशानुसार NDPS अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। SP कोरिया द्वारा आहूत इस बैठक में NDPS नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर, SDOP बैकुंठपुर राजेश साहू, प्रशिक्षु DySP रविकांत सहारे, सभी थाना प्रभारी, स्टेनो, रीडर और DCB शाखा के प्रभारी उपस्थित थे।



उक्त बैठक में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निवारक निरोध (Preventive Detection) की प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र ही प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें।

साथ ही, बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि NDPS मामलों में जब्त किए गए वाहनों की नियमानुसार अधिकतम राजसात की कार्रवाई की जाए। ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जाए, जिन्होंने नारकोटिक्स और साइकोट्रपिक सामग्री के कारोबार से अवैध संपत्ति अर्जित की है, और उनके विरुद्ध संपत्ति के राजसात की कार्रवाई की जाए। उक्त बैठक में NDPS के मामलों में अपराधियों के विरुद्ध End-to-End कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इन निर्देशों के अनुपालन को प्राथमिकता देते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार ने सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ इस कार्यवाही को उच्च प्राथमिकता से संपादित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त एसपी कोरिया द्वारा लघु अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराध, जैसे जुआ-सट्टा, आबकारी, आर्म्स एक्ट आदि, के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक एवं बाउंड ओवर की कार्यवाहियों को नियमित रूप से संपन्न करने के लिए भी सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

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