मोबाइल स्नैचिंग का आरोपी गिरफ्तार, आपराधिक इतिहास भी आया सामने

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राउरकेला । दिनांक 27.04.2025 को रात्रि 10:08 बजे शिकायतकर्ता सरिता पटेल, उम्र लगभग 32 वर्ष, पत्नी श्री भीम शर्मा, निवासी बंडामुंडा रोड, शिब शंकर नगर, फाटा पाइप बस्ती, थाना प्लांटसाइट, जिला सुंदरगढ़, की लिखित रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी मोहम्मद आफताब आलम एक नशे का आदी व्यक्ति है, जिसकी कोई नियमित आय नहीं है और वह अपने दैनिक खर्चों के लिए चोरी, पॉकेटमारी एवं स्नैचिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है।

दिनांक 27 अप्रैल 2025 को, आरोपी सिविल टाउनशिप क्षेत्र में स्नैचिंग के उद्देश्य से घूम रहा था। इसी दौरान सुबह लगभग 11:00 से 11:30 बजे के बीच शिकायतकर्ता सरिता पटेल, अपने पति भीम शर्मा के साथ मोबाइल पर बात करते हुए पैदल घर लौट रही थी। तभी आरोपी ने शिकायतकर्ता का POCO ब्रांड का मोबाइल फोन छीन लिया और घटनास्थल से एक काले रंग की टीवीएस मोटरसाइकिल (नं. OD14AH 3881) से फरार हो गया।

शिकायतकर्ता के पति ने आरोपी का कुछ दूर तक पीछा किया, परंतु वह भागने में सफल रहा। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की।

जांच में अब तक हुई जब्ती:

1. विभिन्न कंपनियों की अलग-अलग सिम के 4 नंबर

2. एक सैमसंग की-पैड मोबाइल (IMEI: 359937172199200 / 353140452199208, सिम: 8018649502)

3. एक POCO मोबाइल (IMEI: 867473079734803 / 867473079734811)

4. एक RedMi 8 मोबाइल (IMEI: 862648045593475 / 892648045593483, सिम: 7008243604)

5. एक नेवी ब्लू रंग का सैमसंग स्मार्टफोन (पैटर्न लॉक सहित)

6. टीवीएस रेडर मोटरसाइकिल (रेजि. नं. OD14AH 3881)

गिरफ्तार आरोपी:

1. मोहम्मद आफताब आलम (37 वर्ष), पुत्र मोहम्मद अब्दुल खान, निवासी नुआगांव, लाठीकटा, थाना लाठीकटा, जिला सुंदरगढ़

2. चितरंजन दास उर्फ चिंटू (40 वर्ष), पुत्र निमाई चरण दास, निवासी खारीबहाल, तारिणी मंदिर के पीछे, थाना रघुनाथपाली, जिला सुंदरगढ़

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्य आरोपी मोहम्मद आफताब आलम पूर्व में भी रघुनाथपाली थाना में दर्ज दो संगीन मामलों (केस क्रमांक 646 और 656, दिनांक 03.12.2024, धारा 304(2)/317(4)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत) में संलिप्त पाया गया है।

वर्तमान मामले में रघुनाथपाली थाने में प्रकरण क्रमांक 265/2025, दिनांक 27.04.2025, धारा 304(2)/3(5) बीएनएस के तहत दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है।

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