महामाया चौक में धारदार हथियार लहराकर फैला रहे थे दहशत, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
बिलासपुर। रतनपुर थाना क्षेत्र के महामाया चौक में राहगीरों को धारदार चाकू दिखाकर डराने-धमकाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाकू बरामद कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
चाकू लहराकर लोगों को दे रहे थे धमकी
पुलिस के अनुसार 2 सितंबर 2026 को सूचना मिली थी कि महामाया चौक के पास दो युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को धमका रहे हैं। दोनों के इस व्यवहार से क्षेत्र में भय का माहौल बनने की सूचना पर रतनपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया।
घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों को पकड़ा
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। पुलिस ने महामाया चौक की घेराबंदी कर दोनों संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से धारदार चाकू बरामद किए गए।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
पुलिस ने आरोपियों की पहचान अभय सारथी (19 वर्ष), पिता मोहन सारथी तथा करन सारथी (28 वर्ष), पिता बड़कू सारथी, दोनों निवासी महामाया चौक, रतनपुर के रूप में की है।
आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारदार हथियार रखने और उसका भय पैदा करने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक अंजली वर्मा, अनिल साहू, आरक्षक धीरज कश्यप एवं आकाश डोंगरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अभिषेक कुमार पाण्डेय
रिपोर्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)




