RBI ने लोन रिकवरी के लिए नए नियम किए जारी, ग्राहकों को मिलेगी राहत; रिकवरी एजेंटों पर कसेगी लगाम

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन की वसूली प्रक्रिया को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य उधारकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोन रिकवरी के दौरान होने वाली मनमानी पर रोक लगाना है। नए नियमों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ रिकवरी एजेंटों के व्यवहार, ट्रेनिंग और आचार संहिता को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम

RBI ने बताया कि लोन वसूली और रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित निर्देशों को 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा। इससे पहले RBI ने 20 मई को इन नियमों का ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे थे। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मोबाइल और लैपटॉप लॉक करने पर नए नियम

RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के फीचर्स को रोकने के लिए मनमाने तरीके से तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

यदि किसी डिवाइस को खरीदने के लिए बैंक ने लोन दिया है, तभी कुछ परिस्थितियों में डिवाइस के फीचर्स पर रोक लगाने की अनुमति होगी। इसके लिए:

  • लोन एग्रीमेंट में इसकी स्पष्ट जानकारी होना जरूरी होगा।
  • ग्राहक को पहले नोटिस देना होगा।
  • ड्यू डेट खत्म होने के कम से कम 30 दिन बाद ही ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी।
  • ग्राहक के निजी डेटा तक बैंक या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पहुंच नहीं बना सकेंगे।

60 दिन से पहले आउटगोइंग कॉल पर रोक नहीं

RBI के नए नियमों के अनुसार लोन की किस्त चुकाने में देरी होने पर भी 60 दिन पूरे होने से पहले आउटगोइंग कॉल जैसी सुविधाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकेगी।

साथ ही बैंक और थर्ड पार्टी एजेंसियों को अपने तकनीकी सिस्टम का प्रमाणन भी कराना होगा।

गलत तरीके से सुविधा रोकने पर बैंक देगा मुआवजा

RBI ने स्पष्ट किया है कि यदि ग्राहक द्वारा बकाया राशि जमा करने के बाद भी मोबाइल डिवाइस की सुविधाएं गलत तरीके से बंद रखी जाती हैं, तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा।

ऐसी स्थिति में बैंक को 250 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा देना होगा। हालांकि कुल मुआवजे की राशि लोन की रकम से अधिक नहीं होगी।

रिकवरी एजेंटों के लिए सख्त नियम

नए नियमों के तहत रिकवरी एजेंटों के लिए भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब:

  • ग्राहक को डराना, धमकाना या परेशान करना प्रतिबंधित होगा।
  • अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
  • सोशल मीडिया पर ग्राहक की फोटो या जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी।
  • रिकवरी कॉल करने का समय तय किया गया है।

रिकवरी एजेंट अब केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही ग्राहकों से संपर्क कर सकेंगे।

ग्राहक कर सकेंगे शिकायत

यदि कोई रिकवरी एजेंट या बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो ग्राहक पहले बैंक के नोडल अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। समाधान नहीं मिलने पर वे RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

RBI का कहना है कि नए नियमों से जहां बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, वहीं ग्राहकों के अधिकारों की भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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