गणेश विसर्जन में तेज डीजे बजाना पड़ा भारी, बिलासपुर पुलिस ने 2 डीजे वाहन किए जब्त; दो पर केस

अभिषेक कुमार पाण्डेय

रिपोर्टर, बिलासपुर छत्तीसगढ़

कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर भी जब्त

बिलासपुर। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो डीजे वाहनों को साउंड सिस्टम और एम्प्लीफायर समेत जब्त किया। मामले में दो लोगों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

कोतवाली चौक पर बिजली के तार से टकराया डीजे वाहन

पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोतवाली चौक के पास एक डीजे वाहन ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। इससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस की सतर्कता के चलते संभावित हादसा टल गया।

पुलिस के मुताबिक विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से पहले ही डीजे संचालकों और समितियों को ध्वनि सीमा तथा अन्य नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर निर्धारित मानकों से अधिक आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था।

दो डीजे वाहन साउंड सिस्टम समेत जब्त

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर एएसपी शहर पंकज कुमार पटेल और सीएसपी गगन कुमार के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान निम्न वाहनों को जब्त किया:

  • CG-08/AL-0523
  • CG-13/BK-0925

दोनों वाहनों से लगे साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है।

दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने मामले में आशीष तिवारी (26 वर्ष), निवासी अंजोरा, जिला दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल (27 वर्ष), निवासी भूपदेवपुर, जिला रायगढ़ के खिलाफ कार्रवाई की है।

दोनों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 15 और 16 के तहत इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 तैयार कर कानूनी कार्रवाई की गई है।

विसर्जन के दौरान नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

पुलिस ने गणेश विसर्जन में शामिल समितियों और डीजे संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों के डीजे वाहन और साउंड उपकरण जब्त करने के साथ संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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