“50 हजार नहीं दिए तो दुष्कर्म केस में जेल भेज दूंगा”, धमकी देकर वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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घरघोड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई, ऑडियो क्लिप के आधार पर दबोचा गया आरोपी

रायगढ़, 10 मई। दुष्कर्म मामले में जेल भेजने की धमकी देकर युवक और उसके परिवार से 40 हजार रुपये की अवैध मांग करने वाले आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

युवती से विवाद के बाद शुरू हुआ पैसों की मांग का मामला

जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 10 घरघोड़ा निवासी साहिल यादव पिता सुशील यादव (26 वर्ष) ने 9 मई 2026 को थाना घरघोड़ा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में वार्ड क्रमांक 02 घरघोड़ा निवासी श्याम भोजवानी पर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रार्थी ने बताया कि पिछले लगभग चार-पांच वर्षों से उसका धरमजयगढ़ क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले आपसी अनबन के बाद युवती 7 मई 2026 को थाना घरघोड़ा पहुंची थी। उस दौरान साहिल यादव भी श्याम भोजवानी के साथ थाना गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझौता हो गया तथा युवती द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।

“50 हजार दो, नहीं तो जेल जाओगे”, आरोपी ने परिवार पर बनाया दबाव

प्रार्थी के मुताबिक उसी दिन शाम करीब 6 बजे श्याम भोजवानी उसके मोहल्ले पहुंचा और परिवार को धमकाते हुए कहा कि थाना में 50 हजार रुपये देने पड़ेंगे, अन्यथा बलात्कार के मामले में जेल भेज दिया जाएगा। परिवार द्वारा असमर्थता जताने पर आरोपी ने 40 हजार रुपये में मामला “सुलझाने” की बात कहते हुए रकम की व्यवस्था करने दबाव बनाया।

लगातार फोन कर दी जा रही थी धमकी, ऑडियो क्लिप बना अहम साक्ष्य

शिकायत के अनुसार आरोपी लगातार मोबाइल कॉल कर साहिल यादव और उसकी मां पर पैसे जल्द देने का दबाव बना रहा था। साथ ही जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट बताया कि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उससे किसी प्रकार की रकम की मांग नहीं की गई थी और न ही उसे दोबारा थाना बुलाया गया था।

ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने की गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना घरघोड़ा में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 158/2026 के तहत धारा 308(2), 308(6) और 62 बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने जांच के दौरान आरोपी द्वारा मोबाइल फोन पर रकम मांगने संबंधी बातचीत की ऑडियो क्लिप प्राप्त कर उसे पेन ड्राइव में सुरक्षित जब्त किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 10 मई 2026 को आरोपी श्याम भोजवानी पिता स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भोजवानी (56 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 02 साईराम कॉलोनी, घरघोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश— कानून के नाम पर वसूली करने वालों को नहीं मिलेगी राहत

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि पुलिस, कानून या किसी आपराधिक मामले का भय दिखाकर पैसे मांगना गंभीर अपराध है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएं और तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून का नाम लेकर अवैध वसूली करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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