शादी का झांसा देकर चार साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

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जशपुर। शादी का झांसा देकर युवती का लगातार शारीरिक शोषण करने के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी वासिफ अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

शादी का वादा कर चार साल तक करता रहा शोषण

पुलिस के अनुसार मामला थाना कुनकुरी क्षेत्र का है। पीड़िता ने 19 जनवरी 2024 को थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर एक दुकान में काम करती थी। वर्ष 2018 में किसी काम से जशपुर आने के दौरान उसकी पहचान झारखंड के सिमडेगा निवासी वासिफ अंसारी से हुई थी।

दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई और वर्ष 2019 में आरोपी ने प्रेम संबंध और शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी लगातार शादी का भरोसा देकर वर्ष 2023 तक पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा।

पीड़िता द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी 3 जनवरी 2024 को बिना बताए उसे छोड़कर फरार हो गया।

एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

पीड़िता की शिकायत पर थाना कुनकुरी में आरोपी वासिफ अंसारी, उम्र 29 वर्ष, निवासी सिमडेगा जिला सिमडेगा (झारखंड) के खिलाफ भादवि की धारा 376(N) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

मामले में पुलिस ने वर्ष 2024 में ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

मजबूत साक्ष्यों और पैरवी से कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले की विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी और तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील सिंह द्वारा की गई थी।

पुलिस की कुशल विवेचना, साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक अजीत रजक की प्रभावी पैरवी के आधार पर 15 मई 2026 को विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

महिलाओं से जुड़े अपराधों पर होगी सख्त कार्रवाई : एसएसपी

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Dr. Lal Umed Singh ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर जशपुर पुलिस बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

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