छात्राओं के सामने अश्लील गाना गाकर Reel बनाना पड़ा भारी, Instagram पर पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने दी कड़ी समझाइश

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सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद धरमजयगढ़ पुलिस ने युवक को बुलाकर की पूछताछ, गलती स्वीकार कर मांगी माफी; पुलिस ने जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग की दी हिदायत

रायगढ़, 7 सितंबर 2026। धरमजयगढ़ क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही छात्राओं के सामने कथित तौर पर अश्लील गाना गाकर वीडियो बनाने और उसे Instagram पर पोस्ट करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को तलब किया और उससे पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की।

Instagram ID से युवक तक पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार, वीडियो बनाने वाले युवक की पहचान जयदेव मंडल, उम्र 25 वर्ष, पिता समरेत मंडल, निवासी धरमजयगढ़ कॉलोनी के रूप में हुई। धरमजयगढ़ पुलिस ने उसकी Instagram ID के आधार पर उसे बुलाया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपने मोबाइल से उक्त वीडियो बनाए जाने की बात स्वीकार की।

छात्राओं के सामने वीडियो बनाने पर पुलिस ने जताई आपत्ति

मामले को लेकर एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी ने युवक को सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और छात्राओं को असहज करने वाले अशोभनीय कृत्यों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना उचित नहीं है।

गलती स्वीकार कर युवक ने मांगी माफी

पुलिस की समझाइश के बाद युवक ने अपने कृत्य पर माफी मांगी। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं करने की बात कही। पुलिस ने उसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक, जिम्मेदार और कानून के दायरे में रहकर करने की हिदायत दी।

गरिमा और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री से बचने की सलाह

एसडीओपी श्री सिद्धांत तिवारी ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली, अश्लीलता फैलाने वाली अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामग्री पोस्ट करने से बचना चाहिए। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की अपील की।

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की लगातार नजर

रायगढ़ पुलिस के अनुसार, Social Media Monitoring Cell द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ, अशोभनीय अथवा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध परिस्थितियों और लागू कानून के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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