11 ट्रक और 33 बसों से प्रेशर हॉर्न जब्त, यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी
सरगुजा। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरगुजा यातायात पुलिस ने प्रेशर हॉर्न लगाने वाले वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी एवं एसएसपी Rajesh Agrawal के निर्देश पर चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान में 11 ट्रक और 33 बसों सहित कुल 44 वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

वाहन चेकिंग में बड़ी कार्रवाई, प्रेशर हॉर्न जब्त
16 जून 2026 को चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने पाया कि कई भारी वाहनों में नियमों के विरुद्ध प्रेशर हॉर्न का उपयोग किया जा रहा था।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119(2) के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संबंधित वाहनों से प्रेशर हॉर्न जब्त कर लिए।

ट्रक और बस चालकों से वसूला गया जुर्माना
कार्रवाई के दौरान:
- 11 ट्रक चालकों से 22,000 रुपये समन शुल्क वसूला गया
- 33 बस चालकों से 66,000 रुपये जुर्माना लिया गया
इस तरह कुल 88,000 रुपये की राशि वसूली गई।
प्रेशर हॉर्न क्यों है खतरनाक?
प्रेशर हॉर्न से निकलने वाली तेज आवाज:
- ध्वनि प्रदूषण बढ़ाती है
- स्कूल, अस्पताल और रिहायशी क्षेत्रों में परेशानी पैदा करती है
- बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के लिए गंभीर असुविधा का कारण बनती है
इसी वजह से ऐसे हॉर्न पर कानूनन प्रतिबंध लगाया गया है।
यातायात नियम तोड़ने वालों पर आगे भी जारी रहेगी सख्ती
सरगुजा पुलिस ने साफ किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित एवं जिम्मेदार ड्राइविंग अपनाएं।




