रायगढ़। नगर पालिक निगम रायगढ़ ने निगम की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति सड़क खोदाई करने और अवैध निर्माण गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में सावित्री नगर रोड, मिट्ठूमुड़ा क्षेत्र में चल रहे एक भवन निर्माण कार्य को लेकर थाना जूटमिल में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बिना अनुमति सड़क खोदाई से टूटी मुख्य जल प्रदाय पाइपलाइन, कई क्षेत्रों में जल संकट
नगर निगम प्रशासन के अनुसार सावित्री नगर रोड, मिट्ठूमुड़ा के पास शिवम होटल मॉलधक्का रोड स्थित भवन निर्माण कार्य अभिषेक अग्रवाल द्वारा कराया जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान मुख्य सड़क पर लगभग छह स्थानों पर खोदाई की गई, जिससे नगर निगम की मुख्य जल प्रदाय पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।
पाइपलाइन टूटने के कारण 13 मई 2026 की सुबह ट्रांसपोर्ट नगर, राजीव नगर, मिट्ठू मोड़, सावित्री नगर और चमड़ा गोदाम सहित संबंधित क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित रही। इसके चलते लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा और क्षेत्र में भारी नाराजगी देखने को मिली।
स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी, निगम ने माना गंभीर मामला
जल आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मामले पर असंतोष जताया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा सड़क खोदाई और निर्माण कार्य के लिए नगर निगम अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण से किसी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
निगम का कहना है कि बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग की खुदाई कर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे निगम को आर्थिक क्षति होने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा।
सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुआ अपराध
मामले को गंभीर मानते हुए नगर निगम प्रशासन ने थाना जूटमिल में सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने, शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने तथा बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग खोदने से संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज कराया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण, बिना अनुमति सड़क कटिंग, पाइपलाइन से छेड़छाड़ अथवा निगम की किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने दी चेतावनी, अनुमति लेकर ही करें निर्माण कार्य
नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि निगम की जल प्रदाय पाइपलाइन, सड़क और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां आम जनता की सुविधा के लिए निर्मित की जाती हैं। इनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बिना अनुमति सड़क खोदाई करना गंभीर अपराध है।
उन्होंने नागरिकों, भवन निर्माताओं और ठेकेदारों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य, सड़क कटिंग अथवा खुदाई से पहले निगम प्रशासन से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि आम जनता को असुविधा न हो और शहर की मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें।


