मुआवजा राशि में 49.50 लाख की धोखाधड़ी, घरघोड़ा पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

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रायगढ़। मुआवजा राशि में 49 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

मुआवजा खाते में आए थे 69.64 लाख रुपये

पुलिस के अनुसार, ग्राम तिलाईपाली बिच्छीनारा निवासी अमीर कुमार राठिया की जमीन और मकान एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित किए गए थे। इसके एवज में उनके बैंक खाते में 69 लाख 64 हजार 618 रुपये मुआवजा राशि जमा हुई थी।

कागजी कार्रवाई के नाम पर लिया बैंक पासबुक

शिकायत के मुताबिक, गांव के खगेश्वर गुप्ता ने मुआवजा राशि से संबंधित कागजी कार्रवाई कराने की बात कहकर प्रार्थी की बैंक पासबुक अपने पास रख ली। इसके बाद 8 जून 2026 को खगेश्वर गुप्ता अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ प्रार्थी को पंजाब नेशनल बैंक की रायकेरा शाखा लेकर गया।

आरोप है कि बैंक संबंधी प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर दोनों ने प्रार्थी से चेक पर हस्ताक्षर करा लिए। प्रार्थी का कहना है कि उसने अपने बच्चों के खातों में 5-5 लाख रुपये जमा कराने की सहमति दी थी, लेकिन चेक के जरिए अन्य खातों में कितनी राशि भेजी जा रही है, इसकी जानकारी उसे नहीं थी।

बैंक स्टेटमेंट से खुला 49.50 लाख का राज

बाद में बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाने पर प्रार्थी को पता चला कि उसके खाते से मोतीलाल गुप्ता के खाते में 25 लाख रुपये और जगदीश गुप्ता के खाते में 24 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस तरह कुल 49 लाख 50 हजार रुपये दूसरे खातों में भेजे गए।

प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसके हस्ताक्षरयुक्त चेक का इस्तेमाल कर यह रकम आरोपियों के परिचितों या परिजनों के खातों में ट्रांसफर कराई गई।

बैंक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान से जांच आगे बढ़ी

शिकायत के बाद घरघोड़ा पुलिस ने अपराध क्रमांक 257/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज किए। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की रायकेरा शाखा से संबंधित बैंक खातों के स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज जुटाए गए।

खगेश्वर गुप्ता गिरफ्तार, प्रदीप की तलाश जारी

जांच के दौरान पुलिस ने खगेश्वर गुप्ता पिता दनार्दन गुप्ता, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम तिलाईपाली, थाना तमनार, जिला रायगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

इसके बाद आरोपी को अपराध और गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए 18 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले का अन्य आरोपी प्रदीप गुप्ता फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

BNS की धाराओं में मामला दर्ज

घरघोड़ा पुलिस ने मामले में धारा 318(4) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

एसएसपी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी से हड़पने वालों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने लोगों से बैंक खाते, चेकबुक, पासबुक और अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी के भरोसे पर न छोड़ने तथा बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि बैंक खातों की नियमित निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। जागरूकता और सतर्कता ही आर्थिक धोखाधड़ी से बचाव का प्रभावी उपाय है।

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