बिलासपुर: स्कूल परिसर में तलवारनुमा चापड़ लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

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कोटा (बिलासपुर)। जिले के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढोलमौहा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लहराकर शिक्षकों एवं बच्चों को धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पुलिस को 27 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम ढोलमौहा निवासी शिवरतन दास मानिकपुरी (42 वर्ष) स्कूल परिसर में धारदार तलवारनुमा चापड़ लेकर लोगों को डराने-धमकाने की हरकत कर रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

स्कूल परिसर से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को तलवारनुमा धारदार चापड़ लहराते हुए पाया और तत्काल उसे हिरासत में ले लिया। मौके से हथियार को गवाहों की मौजूदगी में जप्त किया गया।

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस जांच में आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध पाया गया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

पुलिस की टीम की सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक बी.एन. बनाफर, सहायक उप निरीक्षक भरतलाल राठौर, प्रधान आरक्षक राधेश्याम मरावी एवं आरक्षक संजय कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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