मरवाही के खुरपा में स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण शुरू करने का आरोप, एसडीएम ने पुलिस से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

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तहसीलदार ने 17 जून को जारी किया था निर्माण रोकने का आदेश, 5 नवंबर से दोबारा लेंटर के लिए छड़ बांधने का काम शुरू होने की शिकायत; एसडीएम ने चौकी प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश

स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण शुरू करने की शिकायत

मरवाही, 7 नवंबर। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की मरवाही तहसील के ग्राम खुरपा में भूमि विवाद का मामला सामने आया है। यहां तहसीलदार न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही ने पुलिस को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद कराने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीन दिनों के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है।

खसरा नंबर 191/2 की जमीन को लेकर विवाद

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, ग्राम घरहर निवासी बुधराम पिता सुखलाल ने न्यायालय तहसीलदार मरवाही में आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें ग्राम खुरपा स्थित खसरा नंबर 191/2 की 0.640 हेक्टेयर भूमि और लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की शिकायत की गई थी।

आवेदक ने राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत प्रकरण प्रस्तुत करने के साथ शपथ पत्र सहित अंतरिम आवेदन देकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की थी।

तहसीलदार ने 17 जून को जारी किया था स्थगन आदेश

मामले में न्यायालय तहसीलदार मरवाही ने 17 जून 2026 को स्थगन आदेश जारी किया था। आदेश में संबंधित भूमि पर अनावेदक द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को प्रकरण के निराकरण तक रोकने के निर्देश दिए गए थे। आदेश को तत्काल प्रभावशील बताते हुए आगामी पेशी के लिए 22 जून 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी।

आदेश की प्रतिलिपि थाना प्रभारी मरवाही, चौकी प्रभारी सिवनी, हल्का पटवारी नंबर-13 ग्राम खुरपा, आवेदक बुधराम तथा अनावेदक गणपत और श्यामबाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी गई थी।

5 नवंबर से दोबारा लेंटर की तैयारी शुरू करने का आरोप

आवेदक की ओर से एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत शिकायत के मुताबिक, तहसीलदार के स्थगन आदेश के बावजूद अनावेदक गणपत एवं अन्य लोगों ने 5 नवंबर 2026 से दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मौके पर लेंटर डालने के लिए छड़ बांधने का काम शुरू किया गया है।

आवेदक ने इसे न्यायालय के स्थगन आदेश की अवज्ञा बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

एसडीएम ने पुलिस को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही ने 6 नवंबर 2026 को ज्ञापन क्रमांक 624/अ.वि.अ./रीडर/2026 जारी किया। इसके माध्यम से चौकी प्रभारी सिवनी, थाना मरवाही को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद कराएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

एसडीएम ने पुलिस को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार मरवाही को आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा अनावेदक गणपत पिता भारत और श्यामबाई पति गणपत को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी गई है।

अब पुलिस की कार्रवाई और रिपोर्ट पर टिकी नजरें

इस मामले में अब सवाल उठ रहा है कि तहसीलदार न्यायालय का स्थगन आदेश लागू होने के बावजूद कथित तौर पर निर्माण कार्य दोबारा कैसे शुरू हुआ। वहीं, एसडीएम के निर्देश के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर क्या कार्रवाई करती है, इस पर भी नजर बनी हुई है।

तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली पुलिस की पालन रिपोर्ट से मामले में की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल निर्माण कार्य दोबारा शुरू किए जाने को लेकर लगाए गए आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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