चलती कविगुरु एक्सप्रेस में गैस सिलेंडर से बन रही थी चाय, RPF ने पैंट्रीकार मैनेजर को पकड़ा

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अभिषेक कुमार पाण्डेय

रिपोर्टर, बिलासपुर छत्तीसगढ़

रायपुर-बिलासपुर के बीच RPF की औचक जांच में खुलासा, सिलेंडर और चूल्हा जब्त

बिलासपुर। चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा से कथित तौर पर खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित RPF मुख्यालय की विशेष जांच टीम ने पोरबंदर-संतरागाछी कविगुरु एक्सप्रेस के पैंट्रीकार में अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते एक मैनेजर को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान टीम ने गैस सिलेंडर, चूल्हा और उससे जुड़े अन्य सामान को जब्त किया।

पैंट्रीकार में चल रहा था गैस चूल्हा

जानकारी के मुताबिक RPF की विशेष टीम ने रायपुर से बिलासपुर के बीच गाड़ी संख्या 12949 पोरबंदर-संतरागाछी कविगुरु एक्सप्रेस में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम पैंट्रीकार नंबर WR 098008 में पहुंची। वहां पैंट्रीकार मैनेजर छोटे एलपीजी सिलेंडर और चूल्हे की मदद से एल्युमिनियम की बाल्टी में चाय तैयार करता मिला।

अनुमति या वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका मैनेजर

RPF अधिकारियों ने जब ट्रेन में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से संबंधित अनुमति और वैध दस्तावेज मांगे, तो मैनेजर इन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ के दौरान उसके द्वारा निजी लाभ के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई।

मौके पर की गई गिरफ्तारी, सामान जब्त

RPF टीम ने मामले को यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए मोहम्मद फैयाज (43) को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पश्चिम बंगाल के गार्डनरीच, मटियाब्रुज का निवासी बताया गया है। कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडर, चूल्हा समेत संबंधित सामग्री जब्त कर आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए RPF पोस्ट बिलासपुर के सुपुर्द किया गया।

रेल अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज

मामले में RPF पोस्ट बिलासपुर ने आरोपी के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 153 और 164 के तहत अपराध दर्ज किया है। धारा 153 यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित है, जबकि धारा 164 ज्वलनशील या खतरनाक वस्तुओं के अवैध परिवहन से जुड़ी है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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