फसल चरने के विवाद में अधेड़ को जबरन पिलाया कीटनाशक, मौत; चार आरोपी गिरफ्तार

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हिर्री पुलिस का बड़ा एक्शन, झाड़ियों से बरामद हुआ कीटनाशक का डिब्बा; विधि से संघर्षरत बालक भी अभिरक्षा में

बिलासपुर। हिर्री थाना क्षेत्र में फसल चरने के मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। आरोप है कि 58 वर्षीय राजू निर्मलकर को कुछ लोगों ने घेरकर जबरन जहरीला कीटनाशक पिला दिया। गंभीर हालत में उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले में हिर्री पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

फसल चरने की बात पर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, 27 अगस्त की सुबह करीब 7:45 बजे ग्राम पथराली निवासी राजू निर्मलकर मुरू-खरकेना मार्ग पर थे। इसी दौरान खेत की फसल मवेशियों द्वारा चरने की बात को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने राजू निर्मलकर को घेर लिया और उनके मुंह में जबरन कीटनाशक डाल दिया।

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, कीटनाशक का डिब्बा पास की झाड़ियों में छिपा दिया गया था।

पत्नी के बयान और जांच से सामने आया मामला

घटना के बाद मृतक की पत्नी शीला निर्मलकर के बयान, घटनास्थल के निरीक्षण और मर्ग जांच के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस को हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपराध

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह, एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह और सीएसपी चकरभाठा राजेश जोशी के निर्देशन में हिर्री थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में मुख्य आरोपी गोलू उर्फ जगजीवन पठारी ने साथियों के साथ मिलकर राजू निर्मलकर को कीटनाशक पिलाने की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कीटनाशक का डिब्बा भी बरामद किया गया।

चार आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग अभिरक्षा में

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में—

  • गोलू उर्फ जगजीवन पठारी (31 वर्ष), निवासी ग्राम मुरू
  • मनमोहन पठारी (30 वर्ष), निवासी ग्राम मुरू
  • संदीप यादव (21 वर्ष), निवासी पथराली
  • राकेश निर्मलकर (26 वर्ष), निवासी अमसेना

के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक विधि से संघर्षरत बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

रिपोर्टर — अभिषेक कुमार पाण्डेय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

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