नई दिल्ली। राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” को कानूनी संरक्षण देने वाला विधेयक राज्यसभा के बाद अब लोकसभा से भी पारित हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
राष्ट्रीय गीत को मिलेगी राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा
विधेयक के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के सम्मान और गरिमा से जुड़े प्रावधानों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार वंदे मातरम् के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या अपमान करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
तीन साल तक की सजा का प्रावधान
विधेयक में वंदे मातरम् के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यह प्रावधान राष्ट्रगान से जुड़े मौजूदा कानूनी संरक्षण की तर्ज पर बताया गया है।
गृह मंत्रालय ने पेश किया था विधेयक
यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में संशोधन के उद्देश्य से संसद में लाया गया था। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम् भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है, इसलिए इसकी गरिमा की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था जरूरी है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून
दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून के रूप में लागू होगा।


