सुंदरगढ़ (ओडिशा)। ओडिशा विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी (RCMS), बनई के पूर्व सचिव धीरेंद्र कुमार सतपती को दोषी ठहराने में सफलता हासिल की है। माननीय विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), सुंदरगढ़ ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला
ओडिशा विजिलेंस के अनुसार, धीरेंद्र कुमार सतपती पर वर्ष 2003-04 के दौरान RCMS, बनई में उर्वरक (फर्टिलाइजर) की लागत के लिए आवंटित सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप था। जांच के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 सहित संबंधित धाराओं में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था।
न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस), सुंदरगढ़ ने धीरेंद्र कुमार सतपती को दोषी करार देते हुए 2 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू होगी
ओडिशा विजिलेंस ने बताया कि दोषसिद्धि के बाद अब सेवानिवृत्त अधिकारी धीरेंद्र कुमार सतपती की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।




