महिला अपराधों पर रायगढ़ पुलिस का शिकंजा, दुष्कर्म और छेड़खानी के दो आरोपी गिरफ्तार

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शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ी गई

रायगढ़, 10 मई। महिला संबंधी अपराधों पर रायगढ़ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा एडिशनल एसपी अनिल सोनी और डीएसपी उन्नति ठाकुर के मार्गदर्शन में महिला थाना रायगढ़ की टीम ने दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

मोबाइल से हुई पहचान, शादी का भरोसा देकर युवती का किया शोषण

महिला थाना में 8 मई 2026 को 27 वर्षीय पीड़ित युवती ने शिकायत दर्ज कराई कि वह बिलासपुर की रहने वाली है। वर्ष 2017 में उसकी पहचान मोबाइल के माध्यम से आरोपी अकबर अली से हुई थी। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही और आरोपी उससे शादी करने की बात करता था।

पीड़िता के अनुसार 22 अगस्त 2022 को आरोपी ने उसे रायगढ़ बुलाया और अपने दोस्त के घर ले जाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में वर्ष 2023 में आरोपी उसे दिल्ली ले गया, जहां किराए के मकान में करीब दो वर्षों तक साथ रखा और शादी का आश्वासन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा।

शादी से मुकरा आरोपी, महिला थाना पुलिस ने दबोचकर भेजा जेल

पीड़िता ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को आरोपी उसे दिल्ली में छोड़कर रायगढ़ वापस आ गया और बाद में शादी करने से साफ इंकार कर दिया। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी अकबर अली पिता असगर अली (27 वर्ष), निवासी बाजीनपाली फटहामुड़ा थाना जूटमिल, रायगढ़ को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले में एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(v) भी जोड़ी गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

महिला से छेड़खानी और मारपीट करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

एक अन्य मामले में 7 मई 2026 को महिला थाना में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता अक्सर उसे अकेला देखकर गलत नियत से अश्लील हरकतें और इशारे करता था। विरोध करने पर वह अश्लील गाली-गलौच करता था।

पीड़िता ने बताया कि 6 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे वह अपने पति के साथ बाड़ी में थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और अशोभनीय टिप्पणी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौच की और ईंट मारकर महिला को घायल कर दिया।

महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को भेजा जेल

पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 42/2026 के तहत धारा 79, 75(2), 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी अरविंद कुमार गुप्ता पिता हरीशचंद्र गुप्ता (40 वर्ष), निवासी टारपाली तेलीपारा थाना चक्रधरनगर, रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हर शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई — एसएसपी

दोनों मामलों में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत, राजेश उरांव तथा महिला थाना एवं पुलिस लाइन स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को रायगढ़ पुलिस बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पीड़ित महिलाएं बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें।

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